शिवपुरी कलेक्टर ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंध के क्रियान्वयन में दी छूट
शिवपुरी : कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने कोरोना वायरस का संक्रमण एवं इससे आवश्यक बचाव के उपाय किए जाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिबंध के क्रियान्वयन में छूट दी है।
इसके तहत शासकीय अथवा निजी चिकित्सकीय संस्था, लेबोरेटरी, नर्सिंग होम एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारी, अन्य अमला, पुलिस बल, नगर पालिका, सैन्य बल, उपकोषालय, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल, इंटरनेट, टेलीकाॅम सर्विस प्रोवाईडर, पोस्ट आॅफिस, एनआईसी सेंटर किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा, होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था, इलेक्ट्राॅनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, समस्त प्रकार के पेट्रोल, डीजल ईधन परिवहन के साधन एवं भण्डारण डिपों पेट्रोल पम्प, किराना दुकान, शासकीय उचित मूल्य की दुकान प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार मांस, मछली, चिकन की वो ही दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जो 6 फीट की सोशल डिस्टेसिंग का पालन गोला आदि बनाकर करेंगे। अवशिष्ट का निस्तारण विधिवत करेंगे। मांस को हमेशा ढांककर रखेंगे। मांस ताजा एवं उसकी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। जानवरों के आहार सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा।
बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस आॅफिस, सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी का परिवहन तथा खाद्य सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन को किसी भी नाके पर नहीं रोका जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। शब यात्रा में अधिकतम केवल 20 व्यक्ति ही रहेंगे। दैनिक जीवन की आवश्यक, बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, अनाज, दूध डेयरी एवं किराने का सामान, पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुयें आदि की दुकानों 27 मार्च से आगामी आदेश तक प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी।
सभी दुकानदार हाथों में गिलेब्स एवं मास्क पहनकर तथा ग्राहकों के मध्य 6 फीड की सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
इसके तहत शासकीय अथवा निजी चिकित्सकीय संस्था, लेबोरेटरी, नर्सिंग होम एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारी, अन्य अमला, पुलिस बल, नगर पालिका, सैन्य बल, उपकोषालय, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मंडल, इंटरनेट, टेलीकाॅम सर्विस प्रोवाईडर, पोस्ट आॅफिस, एनआईसी सेंटर किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य संपादित करने हेतु नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण, आवश्यक वस्तुओं की घर पहुंच सेवा, होम डिलेवरी में लगे कर्मचारियों तथा रसोई गैस सिलेंडर वितरण व्यवस्था, इलेक्ट्राॅनिक, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, समस्त प्रकार के पेट्रोल, डीजल ईधन परिवहन के साधन एवं भण्डारण डिपों पेट्रोल पम्प, किराना दुकान, शासकीय उचित मूल्य की दुकान प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी। इसी प्रकार मांस, मछली, चिकन की वो ही दुकानें प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी, जो 6 फीट की सोशल डिस्टेसिंग का पालन गोला आदि बनाकर करेंगे। अवशिष्ट का निस्तारण विधिवत करेंगे। मांस को हमेशा ढांककर रखेंगे। मांस ताजा एवं उसकी गुणवत्ता ठीक होनी चाहिए। जानवरों के आहार सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनों को भी नहीं रोका जाएगा।
बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस आॅफिस, सभी आवश्यक वस्तुओं जैसे सब्जी का परिवहन तथा खाद्य सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन को किसी भी नाके पर नहीं रोका जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। शब यात्रा में अधिकतम केवल 20 व्यक्ति ही रहेंगे। दैनिक जीवन की आवश्यक, बुनियादी आवश्यकता से संबंधित खाद्य एवं पेय पदार्थ जैसे सब्जियां, फल, अनाज, दूध डेयरी एवं किराने का सामान, पेयजल, जीवन रक्षक वस्तुयें आदि की दुकानों 27 मार्च से आगामी आदेश तक प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी।
सभी दुकानदार हाथों में गिलेब्स एवं मास्क पहनकर तथा ग्राहकों के मध्य 6 फीड की सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति उक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
Ab or bacha hi kya hai
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