नेशनल लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं को अधिभार पर छूट का अवसर

शिवपुरी। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, शिवपुरी द्वारा 10 मई (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर में आयोजित की जा रही नेशनल लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं को अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जाएगी।

सहायक यंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, प्रीलिटीगेशन मामलों में विद्युत चोरी से संबंधित प्रकरणों में 30 प्रतिशत सिविल दायित्व की राशि और ब्याज अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी। वहीं लिटीगेशन स्तर पर यह छूट क्रमश: 20 प्रतिशत और 100 प्रतिशत रहेगी।
यह सुविधा समस्त घरेलू, कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर-घरेलू और 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए लागू रहेगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे योजना का लाभ उठाने हेतु एकमुश्त भुगतान कर 10 मई को न्यायालय परिसर में उपस्थित हों।