अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को सजा
शिवपुरी। मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 10.03.2020 को 5.45 बजे थाना सिरसौद प्रधान आरक्षक को दौराने गश्त मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यीक्ति खोरगार स्थित संरपच के घर के सामने 30 क्वाटर सफेद देशी शराब एवं 8 बियर अवैध विक्री करने हेतु खडा है। सूचना की तस्दी क मुखबिर के बताये स्थातन की गईए तो देखा कि एक व्य्क्ति फोर्स को देखकर भागा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ लिया गया है जब चैकिंग की गई तो उसके पास एक क्वािर्टून में देशी प्ले्न शराब के 30 क्वांटर एवं एक क्वातर्टन में 8 बियर मिली। शराब जब्त कर आरोपी पवन के विरुद्ध धारा 34;1द्धक मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का अभियोग दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्यायालय जिला शिवपुरी के समक्ष पेश किया। माननीय न्या्यालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये आरोपी को न्यौयालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्पएना गुप्ता सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 05ण्06ण्2020 को रात्रि 9 बजे थाना सिरसौद थाना अंतर्गत फरियादी अपनी गाडी होण्डाद सिटी क्रमांक एम पी 04 सीई 9913 व फरियादी के साथ लक्ष्मी कांत शर्मा की गाडी एम पी 33 सीण् 7190 से पोहरी तरफ से जिला शिवपुरी आ रहें थे तबद उन्होनें ग्राम जसराजपुरा की पुलिया के पास उन्हो ने अपनी गाडी रोकी तो पीछे ट्रक क्रमांक एमपी 08 डी 7090 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाकर फरियादी की गाडी में टक्कडर मार दी जिससे उनकी गाडियॉ टूट गईए जिससे दोनो गाडिया का नुकसान हो गया। ट्रक चालकए ट्रक चलाकर भाग जिसके विरूद् पुलिस थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कराया गयाए पुलिस थाना कोतवाली आरोपी सुरेश पुत्र श्या म लाल शर्मा के विरूद् धारा 279 भादवि का अपराध दर्ज करए माननीय न्याायालय जेएमएफसी शिवपुरी के न्याुयालय में पेश किया। माननीय न्यारयालय ने आरोपी दोषी पाते हुऐए आरोपी को 500 रू के अर्थदण्डी से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्पदना गुप्ताग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।
मीडिया सेल प्रभारी श्री राजवीर सिंह यादव ने बताया कि दिनांक 05ण्06ण्2020 को रात्रि 9 बजे थाना सिरसौद थाना अंतर्गत फरियादी अपनी गाडी होण्डाद सिटी क्रमांक एम पी 04 सीई 9913 व फरियादी के साथ लक्ष्मी कांत शर्मा की गाडी एम पी 33 सीण् 7190 से पोहरी तरफ से जिला शिवपुरी आ रहें थे तबद उन्होनें ग्राम जसराजपुरा की पुलिया के पास उन्हो ने अपनी गाडी रोकी तो पीछे ट्रक क्रमांक एमपी 08 डी 7090 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाकर फरियादी की गाडी में टक्कडर मार दी जिससे उनकी गाडियॉ टूट गईए जिससे दोनो गाडिया का नुकसान हो गया। ट्रक चालकए ट्रक चलाकर भाग जिसके विरूद् पुलिस थाना कोतवाली में अपराध दर्ज कराया गयाए पुलिस थाना कोतवाली आरोपी सुरेश पुत्र श्या म लाल शर्मा के विरूद् धारा 279 भादवि का अपराध दर्ज करए माननीय न्याायालय जेएमएफसी शिवपुरी के न्याुयालय में पेश किया। माननीय न्यारयालय ने आरोपी दोषी पाते हुऐए आरोपी को 500 रू के अर्थदण्डी से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से मामले में पैरवी सुश्री कल्पदना गुप्ताग सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा की गई।