शिवपुरी: दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
शिवपुरी जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने छह वर्षीय दिव्यांग बच्ची से बलात्कार के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला फरवरी 2024 में बैराड़ थाना क्षेत्र के एक गांव का है।
आरोपी राजू (गांव निवासी) ने उस समय खेत के पास स्थित टपरिया में बच्ची से यह घिनौना कृत्य किया, जब उसके परिजन खेत पर काम कर रहे थे। पीड़िता चलने और बोलने में असमर्थ थी। परिजन जब लौटे तो बच्ची लहूलुहान और बेहोश अवस्था में मिली। आरोपी को घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था।
कोर्ट ने धारा 376, 376(क), 354(सी) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(एम)(के)/6, 11/12 के अंतर्गत दोषी को उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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