बिजली चोरी मामले में आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास और 49,900 रुपए का जुर्माना

शिवपुरी, 22 मार्च 2025/ ग्राम गूगर, थाना बैराड़ अंतर्गत बिजली चोरी के एक प्रकरण में विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 49,900 रुपए का जुर्माना किया है।

परिवादी मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के उपमहाप्रबंधक श्रवण कुमार पटेल ने बताया कि परिवादी कंपनी के सुदीप गोटिया (सहायक यंत्री सतर्कता), हरिराम कारपेटर (ए.एल.एम) और दीपक वर्मा (एल.ए. बैराड़) ने रामदयाल रावत, पुत्र रतन लाल रावत, निवासी ग्राम गूगर के खेत के विद्युत सिचाई कनेक्शन का निरीक्षण करने पर पाया कि आरोपी ने बिना वैध विद्युत कनेक्शन के अवैध रूप से 25 के.व्ही. ए. के ट्रांफार्मर की बुशिंग से पी.वी.सी. के सफेद रंग के तार 25 फीट दूरी से डालकर 05 एच.पी. की विद्युत मोटर चला कर अपने खेत में फसल की सिंचाई के लिए विद्युत का अवैध उपयोग किया।

निरीक्षककर्ता अधिकारी द्वारा धारा 135 के अंतर्गत इस मामले में पंचनामा बना कर आरोपी को 49,876 रुपए का बिल अदायगी के लिए दिया गया, लेकिन आरोपी ने बिल का भुगतान नहीं किया। इसके पश्चात, बिजली कंपनी की ओर से आलोक सेन (कनिष्ठ यंत्री) द्वारा उक्त परिवाद प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई करते हुए विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अमित कुमार गुप्ता ने आरोपी रामदयाल को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 49,900 रुपए प्रतिकरस्वरूप सिविल दायित्व निर्धारित किया है। इस मामले में विद्युत कंपनी की ओर से पेहरवी आलोक अष्ठाना (एडवोकेट) द्वारा की गई।