नेशनल लोक अदालत में विद्युत के प्रकरणों में नियमानुसार प्रदाय की जाएगी छूट
शिवपुरी - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में 14 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत कें सबंध में विद्युत विभाग के अधिकारीगण, अधिवक्तागण के साथ प्रीसिटिंग बैंठक का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत मे राजीनामा योग्य प्रक्रणों सहित, विधुत के धारा 135 एवम प्रीलिटिगेशन संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।
बैठक में जिला न्यायाधीश डी.एल.सोनिया ने बताया कि विधुत के धारा 135 लिटिगेशन प्रकरणो एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में नियमानुसार छूट प्रदाय की जाएगी। प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण एवं प्रचार प्रसार हेतु विद्युत विभाग के अधिकारीगण को निर्देशित किया गया। बैठक में द्वितीय जिला न्यायाधीश डी.एल.सोनिया, डी.ई. वी.पी.उपाध्याय, ए.ई.जे.एम.श्रीवास्तव, दीपक सिंह, आर.के.जैन, हरिओम शंकर, जे.ई.राहुल ओहरी सहित अभिभाषक एल.के.चतुर्वेदी, अशोक जैन, अतुल सक्सेना उपस्थित रहे।
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