पति द्वारा नाक काटने के मामले को मानव अधिकार आयोग ने लिया संज्ञान SP व IG से तीन सप्ताह में मांगा जबाव

शिवपुरी। बामौरकला थाना क्षेत्र में महिला की उसी के पति द्वारा नाक काटने के मामले को मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है और एसपी व आईजी से तीन सप्ताह में जबाव मांगा है।

जिले के बामौरकलां के ढोंगा गांव में दहेज के लालची सास-ससुर ने बहू को बुरी तरह पीट ओर पति ने उसकी ब्लेड से नाक काट दी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को दिए बयान में महिला ने बताया कि सोमवार को सुबह वह कुंआ वाले खेल पर घास काट रही थी। तभी उसके पति, ससुर और सस आए और कहने लगे कि मेरे घर में क्यों रहती हो। तेरे माता-पिता ने कुछ नहीं दिया। इसके बाद सास-ससुर ने उसे पकड़ लिया व सास ने ब्लेड पति को दे दी। पति ने उसकी नोक काट दी। शोर मचाने पर मेरी बहन आ गई जिसने मुझे बचाने की कोशिश की लेकिन सभी ने मिलकर मेरी बहन की भी मारपीट कर दी। आसपास के लोगों ने शोर सुनकर उसे बचाया। मामले में पुलिस ने पीड़िता के पति रामप्रवेश वंशकार, ससुर मुन्ना वंशकार और सास किशन बाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन ने पुलिस महानिदेशक मप्र तथा पुलिस अधीक्षक राजेशसिंह चंदेल से तीन सप्ताह में जबाव मांगा है।