दूसरी महिला प्रोफेसर से बनाए अवैध संबंध, पत्नि को बिना तलाक दिए छोड़ा, पुलिस से कार्यवाही की मांग
शिवपुरी- बीती 8 फरवरी 2015 को विवाह सूत्र में बंधी एक विवाहिता के पति का कुछ समय तो हालात सामान्य रहे और पति-पत्नि से एक पुत्र को भी जन्म हुआ बाबजूद इसके पति की जब नौकरी लग गई तो वह दूसरी महिला के संपर्क में आ गया और अपनी वैवाहिक पत्नि व बच्चे को छोड़ दिया, जब सामाजिक दबाब बना तो पत्नि को रख लिया लेकिन फिर भी पति नहीं मान रहा और वह दूसरी महिला के साथ संपर्क में है और पत्नि को मायके छोड़ दिया। अपने साथ हुई इस आपबीती को लेकर फरियादी विवाहिता ने महिला पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।
महिला पुलिस थाने में फरियादी प्रीति पुत्री परमाल सिंह निवासी सी.एच.23 डीडी नगर ग्वालियर, हाल निवासी गिल का मकान दो टावरों के पास चित्रांश कम्प्यूटर के सामने विवेकानन्द पुरम शिवपुरी ने बताया कि उसका विवाह 8 फरवरी 2015 को ग्वालियर के चैतन्य पुत्र राजेन्द्र सिंह राजपूत के साथ संपन्न हुई थी प्रार्थी का पति चैतन्य शा.माधवराव सिंधिया पी.जी. कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ है। इसी बीच विवाह से प्रीति ने एक पुत्र को जन्म दिया जो आज 3 वर्ष का है। इसके बाद पति की एक वर्ष पूर्व नौकरी लग गई जिसके लिए प्रार्थी व उसके पिता से पैसों की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताडऩाऐं दी गई जो कि वर्तमान में भी निरंतर जारी है। ऐसे में जब पति की यह प्रताडऩा हुई तो इसे सास व देवर ने भी समर्थन दिया और कोई समझाईश चैतन्य को नहीं दी गई। इसके साथ ही चैतन्य एक साल से माधवराव सिंधिया पीजी कॉलेज में ही पदस्थ एक अविवाहित महिला प्रोफेसर के संपर्क में आ गया और तभी से वह उसके साथ निवा करने लगा और प्रार्थी को अपने पिता के घर मायके भेज दिया। कई बार समझाईश दी लेकिन वह नहीं माना, इसी बीच सामाजिक दबाब में आकर बीते कुछ दिनों पूर्व चैतन्य प्रार्थी पत्नि प्रीति को घर ले आया लेकिन यहां भी उसे पत्नि का अधिकार ना देेते हुए पति घर से बाहर दूसरी अन्य महिला के साथ ही रहने लगा है। अपने साथ हो रहे अन्याय मारपीट और शारीरिक शोषण को लेकर प्रार्थी प्रीति ने पुलिस थाना कोतवाली में पति चैतन्य राजपूत, सास गीता राजपूत, देवर विवेक राजपूत व देवरानी किरण राजपूत के विरूद्ध दहेज एक्ट व प्रताडऩा और जान से मारने की धमकी को लेकर शिकायत दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने मामले में सभी ससुरालियों के खिलाफ 22 जनवरी 2021 को धारा 498ए, 323,506,34,दहेज प्रतिबंध अधि.3,4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। इस घटनाक्रम से आहत प्रार्थी ने पुलिस से मांग की है कि प्रार्थी के पति चैतन्य को समझाईश दी जावे व बिना तलाक लिए दूसरी महिला के संपर्क में आने पर संबंधित महिला के विरूद्ध उचित कार्यवाही की जावे।
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