उपचुनाव के दौरान मीडिया कव्हरेज के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा.निर्देश
शिवपुरी-भारत निर्वाचन आयोग ने मध्यप्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव 2020 के दौरान जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मीडिया कव्हरेज के संबंध में दिशा.निर्देश जारी किये हैं। आयोग ने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय के समाप्ति के 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान टीण्व्हीण् तथा अन्य यंत्रों पर चुनाव संबंधी किसी भी विषय के प्रसारण आदि को प्रतिबंधित किया है। इसकी अवहेलना करने पर दो साल की जेल या जुर्माना या दोनों दिये जा सकेंगे।
आयोग को निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान टीण्व्हीण् चैनलों द्वारा प्रसारित किये जाने वाले पैनल परिचर्चाओंए वाद.विवाद तथा अन्य समाचारों और ताजा स्थिति पर आधारित कार्यक्रमों में अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। निर्वाचन आयोग ने पहले भी स्पष्ट किया है कि चुनाव संबंधी किसी भी विषय को चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया के निर्धारित समय की समाप्ति से 48 घंटे की अवधि के दौरान टीण्व्हीण् आदि पर प्रदर्शन प्रतिबंधित है। टीण्व्हीए रेडियोए चैनल एवं केबल नेटवर्क 48 घंटे की अवधि के दौरान परिचर्चाओं में शामिल पैनलिस्टए भागीदारों के विचारों सहित ऐसी कोई बात प्रसारित नहीं करेंगेए जिससे यह आभास हो कि किसी राजनैतिक दल या उम्मीदवार की जीत की संभावना को प्रोत्साहितए पूर्वाग्रहित अथवा निर्वाचन को प्रभावित किया जा रहा है। आयोग ने सभी प्रचार माध्यमों का ध्यान प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी निर्देशों की ओर दिलाया हैए जिसके अनुसार प्रेस का दायित्व होगा कि वह निर्वाचन एवं उम्मीदवारों से संबंधित वस्तुपरक जानकारियाँ दें। निर्वाचन प्रावधानों के अंतर्गत साम्प्रदायिक अथवा जाति आधारित चुनाव अभियान प्रतिबंधित है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने निर्देश दिये हैं कि प्रेस को ऐसे समाचार प्रसारित करने से बचना चाहिएए जिनसे लोगों के मध्य धर्मए जातिए नस्लए सम्प्रदाय या भाषा को लेकर वैमनस्यता उत्पन्न हो।