विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सम्पन्न होने के 48 घंटे पूर्व से शुष्क दिवस रहेगा
शिवपुरी-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह द्वारा विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के अंतर्गत मतदान दिवस 03 नवम्बर को मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जारी आदेशानुसार जिला शिवपुरी की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 23 करैरा एवं 24 पोहरी से लगे जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों के तीन किण्मीण् तक के क्षेत्र में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मंदिरा दुकानें बंद रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र.23 करैरा एवं 24 पोहरी के 03 नवम्बर को होने वाले मतदान निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 01 नवम्बर शाम 06 बजे से 03 नवम्बर 2020 को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने तथा मद्य भण्डागार से मदिरा का क्रयए विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही होटलए आहार गृहए मधुशाला में अथवा अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्तए किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ विक्रय और वितरित नहीं किया जाएगा।