मैला उठाने के मामले में सीएमओ को नोटिस जारी
शिवपुरी- आरटीआई एक्टिविस्ट व अधिवक्ता अभय जैन द्वारा सफाईकर्मियों द्वारा हाथ से मैला उठाने के माले को लेकर राज्य सूचना आयोग को शिकायत की गई थी जिस पर अब राज्य सूचना आयेाग द्वारा इस मामले में नगर पालिका सीएमओ शिवपुरी को नोटिस कर जबाब मांगा गया है। इस संदर्भ में सीएमओ (नगर पालिका शिवपुरी) द्वारा सूचना के अधिकार आवेदन पर गलत जानकारी देने पर दंडात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए मप्र राज्य सूचना आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिसमें शिवपुरी शहर में आज भी सफाईकर्मियों द्वारा हाथ से मैला उठाया जा रहा है। यह एक अमानवीय कार्य है एवं संविधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इस मामले को लेकर अधिवक्ता अभय जैन द्वारा दिनांक 20.02.2018 को आरटीआई आवेदन लगाकर हाथ से मैला उठाने वाले सफाईकर्मियों का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत नगर पालिका शिवपुरी द्वारा अस्वच्छ शौचालय एवं हाथ से मैला उठाने वाले सफाईकर्मियों के पुनर्वास से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई थी, जिस पर नगर पालिका शिवपुरी द्वारा कोई जानकारी नहीं देने पर आवेदक अभय जैन द्वारा दिनांक 13.08.2018 को प्रथम अपील संयुक्त संचालक (नगरीय प्रशासन,मोती महल)के समक्ष प्रस्तुत की जिसका भी कोई उत्तर नहीं आया। अंतत: आवेदक द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग को शिकायत की गई जहां से प्रकरण बनाकर मप्र राज्य सूचना आयोग को हस्तांतरित किया गया। इसमें नगर पालिका शिवपुरी द्वारा दिनांक 07.11.2019 को एक तीन पृष्ट की सफाईकर्मी की सूची आवेदक को दी गई और यही सूची आयोग में पेश की गई। आवेदक द्वारा सुनवाई दिनांक 27.01.2020 को आयोग में बताया गया कि नगर पालिका द्वारा गलत जानकारी दी गई है एवं आयोग को भी भ्रमित किया जा रहा है। आयोग ने गलत जानकारी देने के लिए केके पटेरिया(सीएमओ) को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के तहत दंडात्मक कार्यवाही किए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग द्वारा सीएमओ को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब देने को निर्देशित किया है ।
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