सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस का आयोजन प्रतिबंधित
शिवपुरी: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण जिला शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत कानून व्यवस्था बनाये रखने, जनसामान्य के हित अथवा जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु आवश्यक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिसके तहत शिवपुरी जिला अंतर्गत वैध अनुमति प्राप्त किये बिना धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश के तहत किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस आदि का आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस प्रकार के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे जनसमूह प्रतिबंधित होंगे, जो एकत्रित होकर यातायात बाधित कर आवागमन प्रभावित कर कानून व्यवस्था एवं लोक शांति भंग करते हैं।
Tags:
शिवपुरी