शिवपुरी के इन स्थलों पर 31 अगस्त तक आमजन का प्रवेश प्रतिबंधित

शिवपुरी - अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री अरविंद वाजपेयी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तहसील शिवपुरी अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थलों पर जनसामान्य का आना-जाना 31 अगस्त तक प्रतिबंधित करने हेतु आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत जन-सामान्य की जान एवं माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तहसील शिवपुरी के सुल्तानगढ़ वाटर फॉल (जिला शिवपुरी एवं जिला ग्वालियर की सीमा), भदैया कुण्ड, मडीखेडा बांध, टुंडा भरका, भूरा-खो पर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। भदैयाकुण्ड में सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के दौरान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड की गाइडलाईन का पूर्णतः पालन किया जाएं साथ ही कार्यक्रम के पूर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय से अनुमति लिया जाना आवश्यक है।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।