शिवपुरी के इन पर्यटन स्थलों से हटाई गई धारा 144
शिवपुरी - अनुविभागीय दण्डाधिकारी शिवपुरी श्री अरविंद वाजपेयी द्वारा तहसील शिवपुरी अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थलों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 हटाई जाने के संबंध में आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के तहत तहसील शिवपुरी के पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड, मडीखेडा बांध, टुंडा भरका, भूरा-खो से धारा 144 हटाई गई है। सिर्फ सुल्तानगढ़ वाटर फॉल (जिला शिवपुरी एवं जिला ग्वालियर की सीमा) पर 31 अगस्त 2021 तक आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जारी आदेश के तहत तहसील शिवपुरी के पर्यटन स्थल भदैया कुण्ड, मडीखेडा बांध, टुंडा भरका, भूरा-खो से धारा 144 हटाई गई है। सिर्फ सुल्तानगढ़ वाटर फॉल (जिला शिवपुरी एवं जिला ग्वालियर की सीमा) पर 31 अगस्त 2021 तक आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा।
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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