लॉकडाउन 2.0: केंद्र ने दिए सख्त दिशा-निर्देश

दिल्ली| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉक डाउन-2 की घोषणा के बाद बुधवार को केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है|केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है।सड़कों पर थूकने और फालतू घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कृषि कार्यों के लिए सीमित छूट दी गई है। वहीं बस-मेट्रो सर्विस बंद रहेगी और स्कूल भी नहीं खोले जाएंगे।मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 मई तक नहीं खोले जा सकेंगे।इसके अलावा किसी भी अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा निर्माण कार्यों में शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी| ऑफिस में लोगों को मॉस्क पहन कर काम करना होगा। जिन दफ्तरों में अभी भी काम हो रहा है, वहां कर्मचारियों का तापमान जांचने की व्यवस्था करना होगा। कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

किसानों को मिली छूट

खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।
 खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।
कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।