शिवपुरी सांसद केपी यादव को बड़ी राहत प्रदान की है । हाईकोर्ट ने अशोकनगर के एसडीएम द्वारा उनके जाति प्रमाण पत्र को क्रीमी लेयर का मानते हुए निरस्त करने संबंधी आदेश पर फ़िलहाल रोक लगा दी है और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में फिलहाल किसी भी तरह की अग्रिम करवाई नहीं किए जाने के लिए आदेश दिए हैं