शिवपुरी। नगरीय इलाके में 11 मई तक केवल मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी, दूध, उचित मूल्य दुकान, गैस वितरण सुबह 7 से शाम 5 बजे तक। जबकि शराब दुकान सुबह 7 से शाम 7 तक खोली जा सकेंगी। जिले की तहसीलों में सभी बाजार कल से खुलेंगे। वहां ये नियम लागू नही होगा। कलक्टर अनुग्रहा पी ने जारी किए आदेश।